राजनांदगांव । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मोतीपुर राजनांदगांव निवासी खूबलाल जंघेल की आपराधिक गतिविधियों का अन्य कानूनी प्रावधानों से रोकथाम नहीं होने तथा अपराधिक गतिविधियों से शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडऩे की संभावना को पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगामी 6 माह के लिए राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, दुर्ग, बालोद, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला तथा महाराष्ट्र के गोंदिया एवं मध्यप्रदेश के बालाघाट जिला की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) के निर्देश दिए है। खूबलाल जंघेल को आदेश जारी होने के 1 सप्ताह के भीतर जिलों के राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं 21 जनवरी 2026 के पहले प्रवेश नहीं करने कहा गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर बलपूर्वक प्रतिबंधित राजस्व जिलों की सीमाओं से बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद भी आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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