छत्तीसगढ़

दुर्ग : धारदार हथियार से चौकीदार को उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

भिलाई तीन थाना क्षेत्र के ग्राम नंदौरी में सेवा सहकारी समिति के चौकीदार के हत्या के दोषी को जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत दो बार आजीवन कारावास की सजा तथा एक हजार का अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला जिला सत्र न्यायाधीश नीता यादव की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकार ने पैरवी की थी।

दरअसल, आरोपी ने 16-17 जून की रात को चौकीदार हरिशंकर वर्मा की हत्या कर दी थी। पुलिस में पूछताछ में पता चला है कि दोषी समिति में चोरी करने के लिए घुसा था। लेकिन नितिश जैसे ही चैनल गेट में लगा ताला तोड़कर अंदर घुसा और आलमारी खोला तभी अंदर सो रहा चौकीदार हरिशंकर जाग गया और चिल्लाने लगा। इसके बाद आरोपी ने धारदार हाथियार से वार कर चौकीदार से उसे मौत के घाट उतार कर दोषी सहकारी बैंक के आलमारी में रखे आठ लाख 510 रुपए लेकर वहां से फरार हो गया था।

नंदौरी सेवा सहकारी समिति के चौकीदार हरिशंकर वर्मा के हत्या आरोपी नीतीश बंजारे को गिरफ्तार किया था। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बैंक के कैशियर ओमप्रकाश बंजारे का छोटा बेटा नीतीश कुमार बंजारे (21) था। आरोपी ने चौकीदार की हत्या कर बैंक में रखे लगभग आठ लाख से अधिक रुपए चोरी कर फरार हो गया था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से नगदी, सब्बल, दो गाड़ियां बरामद की थीं।

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