cropped-cropped-cropped-11-final-kg-logo-Copy-1.png

राजनांदगांव, कोर्ट ने तीन गांजा तस्करों को एक.एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं तीनों आरोपियों पर 10 .10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमाने करने की स्थिति में 6.6 माह की अतिरिक्त सजा आरोपियों को भुगतनी पड़ेगी। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश डीआर देवांगन ने उक्त फैसला सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक महेश वर्मा ने बताया कि घुमका इलाके के छोटे बिरेझर से पुलिस ने आरोपी प्रेम ठाकुरए सोनू दास मानिकपुरी और राजकुमार उर्फ मटका को गिरफ्तार किया थ्ा। आरोपियों के पास से तीन किलो गांजा जब्त किया गया थाए आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक रिमांड में भेज दिया था। जिसकी सुनवाई एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायालय में चल रही थीए सुनवाई पूरी होने और अपराध सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश डीआर देवांगन ने तीनों आरोपियों को एक.एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *