राजनांदगांव । जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत नोडल प्राचार्यों से सत्र 2025-26 में आरटीई के प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैठक ली गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने आरटीई के तहत प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावजों का परीक्षण एवं जांच नियमानुसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों व पालकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों व दस्तावेजों का उनके मूल दस्तावेज से मिलान कर पात्र व अपात्र की श्रेणी में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करने तथा पालकों द्वारा प्रस्तुत किरायेनामा का दस्तावेजों का व्यक्तिगत रूप से स्थल परीक्षण व जांच कर सत्यापित करने निर्देशित किया गया। नोडल अधिकारी द्वारा गलत परीक्षण किये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। पालकों द्वारा गलत एवं फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन पाये जाने पर संबंधित नोडल अधिकारी को इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिये जाने तथा संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्रेषित करने निर्देशित किया गया।
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