मोहला : पश्चिम मध्य एशिया में युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों एवं एलपीजी गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने पेट्रोल पंप संचालकों एवं एलपीजी गैस वितरकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित दरों पर ही पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने सख्त हिदायत दी कि किसी भी परिस्थिति में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी गैस सिलेंडरों का अनावश्यक भंडारण न किया जाए। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग या अन्य किसी प्रकार का दुरुपयोग पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कालाबाजारी, जमाखोरी या किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी।
खाद्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्रों में 25 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल में दूसरा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी स्पष्ट जानकारी सभी गैस एजेंसियों में सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिले में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनी हुई है। कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी समस्या की स्थिति में अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें।
यदि किसी उपभोक्ता को पेट्रोल-डीजल या गैस सिलेंडर की आपूर्ति में समस्या, अधिक मूल्य वसूली या किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत हो, तो वे राज्य हेल्पलाइन नंबर 18002333663 या जिला हेल्पलाइन नंबर 07747299613 पर संपर्क कर सकते हैं।
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