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राजनांदगांव I डोंगरगढ़ की एक कंपनी ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। यहां के श्रमिकों को काम से निकाला गया था। हाई कोर्ट बिलासपुर ने श्रमिकों के पक्ष मे आदेश पारित किया। उसके विरुद्ध कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय डोंगरगढ़ के सामने प्रदर्शन किया। बागड़े ने बताया कि श्रमिकों को बकाया वेतन राशि का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते श्रम आयुक्त रायपुर छत्तीसगढ़ ने वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर राजनांदगांव को भेजकर निर्देशित किया कि उक्त कंपनी से कुल 64 लाख 68 हजार राशि वसूली कर श्रमिक उषा बडोले व अन्य श्रमिकों को 2 लाख 23 हजार राशि का भुगतान किया जाए। कलेक्टर ने तहसीलदार डोंगरगढ़ को वसूली करने निर्देशित किया। तहसीलदार ने 4 माह से वसूली नहीं की है। प्रदर्शन में श्रमिकों के साथ पुनाराम साहू, मीना सहारे, उषा बडोले, सुनीता बंसोड़ तुलसी देवदास सहित अन्य मौजूद रहे।

By kgnews

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