राजनांदगांव | छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्रामसभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून व नवंबर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। समय सारिणी तैयार करने का कहा गया है।
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