भोपाल
मध्यप्रदेश में 75 नर्सिंग कॉलेज मानकों के विपरीत चल रहे हैं। यह कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के नियम-शर्तों का पालन नहीं करते। इस बात का खुलासा CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन) की जांच में हुआ है। CBI ने गुरुवार को देर रात अमानक पाए गए कॉलेजों की सूची सार्वजनिक की है।
सीबीआई की जांच रिपोर्ट में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कई नामी कॉलेजों के नाम भी शामिल हैं। हमीदिया अस्पताल भोपाल में संचालित गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग व भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में संचालित भोपाल नर्सिंग कॉलेज में भी कई खामियां मिली हैं। राजधानी में ऐसे 10 नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, जिन्हें सीबीआई ने मानकों के विपरीत बताया है।
सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देश पर MP के 350 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। गत माह सीबीआई ने यह रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की थी। जिसमें 66 नर्सिंग कॉलेजों को अयोग्य बताते हुए करीब 73 कॉलेजों में माइनर खामियां बताई थी। अब 75 नर्सिंग कॉलेजों की सूची सार्वजिनक कर मानकों के विपरीत बताया गया है।
युगलपीठ ने अपने आदेश में मानक पूरा नहीं करने वाले कॉलेजों की खामियां दूर करने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस आर के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि कमेटी सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर मानक पूरा नहीं करने वाले कॉलेजों को खामियां दूर करने समय प्रदान करेगी। निर्धारित समय अवधि के बाद कॉलेजों की रिपोर्ट व राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर खामियां दूर नहीं करने वाले कॉलेजों पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कमेटी मान्यता प्रणाली और संबंधित नियम को मजबूत करने तथा संस्थानों में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दे सकते है। कॉलेजों को मान्यता देने के लिए निरीक्षण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा के निर्देश भी कमेटी को दिए गए थे। अयोग्य घोषित किए गए कॉलेज के छात्रों की तरफ से इंटर विनर बनने का आवेदन दायर करते परीक्षा में शामिल करने की राहत प्रदान करने का आग्रह किया था। युगलपीठ ने आवेदन का निराकरण करते हुए पूर्व में पारित आदेश में संशोधन करते हुए छात्रों को राहत प्रदान की है।
MP के यह नर्सिंग कॉलेज मानकों के विपरीत
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