0 थाना घुमका पुलिस की त्वरित कार्यवाही
0 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
राजनांदगांव | मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कोतवाली से बिना नंबरी अपराध की डायरी प्राप्त होने पर असल नंबरी अपराध कं. 53/25 धारा 64(2) (m), 115 भा.न्या.सं. लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधि. 2012 की धारा 4,,6 पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । प्रकरण मे पिड़िता के द्वारा लिखित आवेदन में आरोपी दिपेश्वर चौहान पिता गुलाल सिंह चौहान उम्र 24 वर्ष सा. ग्राम ईरइखुर्व थाना घुमका जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10.10.2024 को पिड़िता के घर मे जबरदस्ती शाररिक संबंध बनाया व शादी का प्रलोभन देकर 07 माह अपने घर रखकर शाररिक संबंध बनाया बालिंग होने पर पीड़िता को मारपीट कर करने लगा और शादी करने से मना कर दिया |
उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी गई जिस पर गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मोहित गर्ग, अति०पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी दिलीप सिसोदिया के निर्देशन में थाना प्रभारी घुमका बसंत कुमार बघेल के नेतृत्व में सउनि कोदू राम नागवशी प्राआ. विजय राज सिंह आर.हिरेंद्र देशमुख मआर. दुर्गा साहू ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 30/05/2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु पेश कर जेल भेजा गया |
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