CG : गीदम क्षेत्र में मुठभेड़ की दण्डाधिकारी जांच के लिए एसडीएम नियुक्त, 10 अप्रैल तक मांगे गए साक्ष्य

दंतेवाड़ा, कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी गीदम से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि दंतेवाड़ा जिले के थाना गीदम क्षेत्र अंतर्गत 03 मार्च 2026 को ग्राम गुमलनार, गिरसापारा और नेलगोडा के मध्य जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस और माओवादी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक पुरुष माओवादी के मारे जाने की घटना सामने आई थी।


उक्त मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घटना की दण्डाधिकारी जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गीदम, दंतेवाड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में थाना गीदम में अपराध क्रमांक 22ध्2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 61(2), आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 10, 13(1)(ए), 16, 18, 20, 23, 38(2) और 39(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस घटना के संबंध में कोई भी व्यक्ति यदि जानकारी, साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है तो वह 10 अप्रैल 2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक, लिखित अथवा गोपनीय रूप से अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। 

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