CG : प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 20 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत…

बीजापुर । कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु में मृतक विनय कुरसम के निकटतम वारिस उनके पिता दिलीप कुरसम, मृतक सीताक्का कारम के निकटतम वारिस उनके पति रामा कारम एवं मृतक सरादू यादव के निकटतम वारिस उनके पिता आशाराम यादव प्रत्येक परिजनों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

इसी तरह नदी-नाले के पानी में डुबने से मृत्यु में मृतक कोन्दा सोड़ी के निकटतम वारिस उनके पिता बुधराम सोड़ी तथा आग से जलने से मृत्यु में मृतिका सविता पूनेम के निकटतम वारिस उनके पिता पूनेम राजू सहित प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपए कुल 20 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है।

स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

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