CG : हाईकोर्ट में चला मामला, स्थानीय महिला को आंगनबाड़ी में नौकरी देने के निर्देश

बिलासपुर। स्थानीय निवासी होने के बावजूद नौकरी से वंचित करने के मामले में एक महिला को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति देने का आदेश दिया है।दुर्ग संभाग के कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉक के अंतर्गत बांकी गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें स्थानीय निवासी संध्या मरकाम को नियुक्ति नहीं दी गई। जबकि जिसे नियुक्ति दी गई, वह दूसरे गांव की थी। इस पर उसने संभागायुक्त कोर्ट में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका पेश की। उन्होंने दस्तावेजों के साथ बताया कि वह स्थानीय पत्र निवासी थी उसके बावजूद किसी अन्य गांव से नियुक्ति दी गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आयुक्त के आदेश को करते हुए संध्या मरकाम को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त करने का आदेश दिया है।

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