महासमुंद। बंदी नीरज भोई के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। जिसमें बताया गया कि बंदी नीरज भोई पिता श्याम भोई, साकिन- पिपरौद थाना-सांकरा, जिला-महासमुंद का निवासी 12 अगस्त को शाम 05ः00 बजे माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा के अपराध क्रमांक 108/2024 धारा 103, 3(5) बी.एन.एस. के तहत जिला जेल महासमुंद में निरुद्ध था। m

सहायक जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदी के जेल प्रवेश के पूर्व एम.एल.सी. रिपोर्ट में सी.एच.सी. पिथौरा के मेडिकल अधिकारी द्वारा उक्त बंदी को क्रोनिक एल्कोहलिक बताया गया। जेल प्रवेश के पश्चात बंदी के द्वारा असामान्य व्यवहार किया जा रहा था। जेल चिकित्सक द्वारा उक्त बंदी का उपचार किया जा रहा था, बंदी में विथड्राल सिस्टम बहुत ज्यादा था जिसके अंतर्गत उसके द्वारा अन्य बंदियों से झगड़ना, गाली-गलौच एवं 03 बंदियों को दांत से काट दिया गया था।

उन्होंने बताया कि 14 अगस्त की रात को उक्त बंदी के पागलपन जैसे हरकत के कारण अन्य बंदियों को नुकसार ना पहुंचे इसलिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से ड्यूटीरत प्रहरी ने उसे हाथ और पैर में हथकड़ी लगाकर बैरक में रखा था। रात 11ः40 पर उसके शांत होने पर उक्त बंदी का हथकड़ी खोल दिया गया बाद में उस बंदी का बी.पी. लो होने के कारण तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। जहां 12ः35 को चिकित्सक ने मृत घोषित किया। 15 अगस्त 2024 को कार्यपालिक दंडाधिकारी युवराज साहू एवं फोरेंसिक के डॉ. लवकेश सिंह जेल आए, उनके द्वारा उस बैरक का निरीक्षण संबंधित बंदियों से बातचीत एवं सम्पूर्ण सी.सी.टी.वी फुटेज को देखा गया, जिसमें उक्त बंदी से मार-पीट जैसी घटना दर्शित नहीं हुई

By kgnews

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