उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में आम/उप निर्वाचन-2026 हेतु मतदान दिवस 30 मई को शुष्क दिवस घोषित किया है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तिथि को देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान चारामा तथा देशी एवं विदेशी मदिरा अहाता चारामा को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 30 मई 2026 को शाम 05 बजे से मतदान समाप्ति तक पूर्ण रूप से बंद रखने के लिए शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया गया है। अर्थात मतदान अवधि में संबंधित क्षेत्र में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में…
भोपाल उज्जैन जिले के थाना चिंतामन गणेश क्षेत्र में डायल-112 जवानों की संवेदनशीलता एवं तत्पर…
इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर गंभीर जलसंकट से गुजर रहा है। हालत यह…
भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी के…
भोपाल मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत…
भोपाल पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PHPS) न्यासी…