महासमुंद। लोकसभा निर्वाचन ट्रेनिंग में शराब पीकर पहुंचे शिक्षक को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। लोकसभा निर्वाचन के लिए आयोजित ट्रेनिंग में शिक्षक शराब पीकर पहुंचा था। और प्रशिक्षण में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। जिसके चलते कलेक्टर ने निलंबन आदेश जारी किया। लोकसभा निर्वाचन 2024 करवाने के लिए अंजलि हायर सेकेंडरी स्कूल लहरौद पिथौरा में निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान पिथौरा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला बेलर में पदस्थ शिक्षक हेमंत पटेल शराब का सेवन कर के पहुंचे थे। शराब के नशे में उन्होंने प्रशिक्षण में व्यवधान भी उत्पन्न किया। उनके उक्त कृत्य को कलेक्टर प्रभात मलिक ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।
जारी निलंबन आदेश के अनुसार नियम 134 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम एक, दो, तीन का प्रथमदृष्टया उल्लंघन शिक्षक ने किया। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दंडनीय है। अतः हेमंत पटेल शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में हेमंत पटेल का मुख्यालय बीईओ कार्यालय पिथौरा नियत किया गया है।
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