बालोद । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार बालोद जिले के जिला न्यायालय बालोद, तालुका न्यायालय गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा एवं दल्लीराजहरा सहित समस्त राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया जाना है।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य, आपराधिक एवं सिविल प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन वसूली के मामलें, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरण, बिजली, जलकर, टेलीफोन बिल, वैवाहिक, परिवारिक मामलें, श्रम विवाद एवं राजस्व मामलों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से व्यक्ति अपने न्यायालयीन मामलें एवं विवाद पूर्व पंजीकृत होने वाले प्री लिटिगेशन मामलों का निराकरण करा सकते है।
लोक अदालत में निराकृत होने वाले सिविल मामलों में पूर्व में लगी हुई न्यायालयीन फीस वापस होती है। इस नेशनल लोक अदालत के तैयारी के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद श्यामलाल नवरत्न द्वारा जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं जिला अधिवक्ता संघ, समस्त बैंक, फायनेंस कंपनी, विद्युत विभाग, एवं नगर पालिका के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण किये जाने की अपील की गई।
उन्होंने बताया कि जिस किसी भी पक्षकार का जिला न्यायालय बालोद, व्यवहार न्यायालय गुण्डरदेही, दल्लीराजहरा एवं डौण्डीलोहारा में तथा बालोद जिले के किसी भी राजस्व न्यायालय में मामला लंबित हो तो संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में अपने मामलों का निराकरण करवा सकते है। इसके अलावा इस प्राधिकरण के अधिकार मित्र के द्वारा भी बालोद जिले के विभिन्न ग्रामों के हाट बाजारों-चैंक चैराहों, बैंक एवं अन्य स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर पाम्पलेट वितरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
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