जशपुर । गांजा तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय ने चार आरोपितों को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा ना करने पर आरोपितों को तीन माह साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। आरोपितों में तीन पंजाब के और एक महिला उत्तर प्रदेश की रहवासी है।
लोक अभियोजक अजय सिन्हा ने बताया कि, जशपुर पुलिस की टीम ने मुखबीर की सूचना पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ की अंर्तराज्यीय सीमा पर स्थित उपरकछार अंर्तराज्यीय जांच नाका में ओडिशा की ओर से आ रही कार क्रमांक पीबी एक्यू 1759 की तलाशी ली। इस दौरान कार की डिक्की और सीट के नीचे से प्लास्टिक पैंकेट में गांजा जब्त किया गया। मामले में तपकरा थाना में आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 120 बी के अंर्तगत अपराध पंजिबद्व करते हुए कार व गांजा को जब्त करने के साथ ही एक महिला सहित चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार किए गए आरोपितों में पंजाब के लुधियाना जिले के सानेवाल निवासी कपिल कुमार 26 साल और राजेश कुमार 21 साल, इसी जिले के कुमकला थाना क्षेत्र के रायपुरबेट निवासी संदीप सिंह 27 साल और उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज निवासी महिला कृति देवी 24 वर्ष शामिल थी। इन आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के अंर्तगत अपराध पंजिबद्व कर,चार्जशीट एनडीपीएस एक्ट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अजय सिन्हा ने और बचाव पक्ष से राधेश्याम गुप्ता व सुदेश गुप्ता ने पक्ष प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्क,तथ्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपितों को दस-दस साल कारावास और 1-1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है।
भोपाल गुना जिले के थाना आरोन क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्परता एवं साहसिक कार्रवाई…
भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में गांजा, एमडी ड्रग्स, स्मैक (हेरोइन), ब्राउन शुगर, डोडाचूरा तथा…
भोपाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन…
भोपाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि हम भारत की उस…
रायपुर भारतीय संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम से जुड़ने के लिए…
भोपाल श्रम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदेश के श्रमिकों…