दुर्ग। मामूली बात पर विवाद करने के बाद पत्नी का सिर दीवाल से पटक कर हत्या कर देने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सजा दी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी राजेश कुमार उर्फ राजू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने पैरवी की थी. सुंदर नगर तालाब के पास कैंप एक भिलाई निवासी आरोपी राजेश कुमार उर्फ राजू का विवाह मंशा देवी के साथ वर्ष 2014 में हुआ था .
का एक बेटा व एक बेटी थी. शादी के बाद दोनों से ही मंशा देवी अपने ससुराल सुंदर नगर में ही रहती थी .1 दिसंबर 2023 को आरोपी राजेश कुमार अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हुआ था . उसे दिन वह काम पर न जाकर थोड़ी देर में वापस घर आया गया था . जब घर आया तो देखा घर में उसकी पत्नी मंशा देवी नहीं थी. इस पर उसने आसपास पत्नी की तलाश की.
आरोपी को उसकी पत्नी मंशा देवी की चप्पल पड़ोसी के पूनम के घर के सामने दिखाई दी. इस पर आरोपी ने आवाज देकर अपनी पत्नी को बुलाया और अपने घर लेकर गया. इसके बाद आरोपी अपनी पत्नी मंशा देवी के साथ विवाद करने लगा. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से गला पकड़कर मंशा देवी का सिर दीवाल से टकरा दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई. इसके बाद आरोपी अपने घर से निकल कर बच्चों को लाने स्कूल चला गया. थोड़ी देर बाद ही मंशा देवी ने दम तोड़ दिया था.
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