बिलासपुर । जिले में संचालित सभी पालतू पशु दुकानों को संचालन दिनांक से 60 दिवस के भीतर तथा डॉग ब्रीडिंग सेंटरों को पशु प्रजनन एवं विपणन नियम 2017 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। पालतू पशु दुकान नियम 2018 की कंडिका 2(अ) के अनुसार पालतू पशुओं की श्रेणी में श्वान, बिल्ली, खरगोश, गिनी पिंग, हैमस्टर, मूसक या चूहिया एवं पिंजरा बंद पक्षी (एक्जोटिक रंगीन चिड़िया) शामिल हैं।
पंजीयन हेतु आवेदन कार्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, बिलासपुर में जमा किए जाएंगे, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, रायपुर को पंजीयन के लिए प्रेषित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, रायपुर द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिले में संचालित अपंजीकृत पालतू पशु दुकानों एवं डॉग ब्रीडिंग सेंटरों, जिनके द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सीलबंदी की कार्यवाही की जाए।
जिले में संचालित अपंजीकृत पालतू पशु दुकानों एवं डॉग ब्रीडिंग सेंटर संचालकों को 5 दिवस के भीतर कार्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग में संपर्क कर पंजीयन हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात अपंजीकृत पालतू पशु दुकानों एवं डॉग ब्रीडिंग सेंटरों को सीलबंद किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
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