वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत ट्रांजिट पास आम की लकड़ी के परिवहन हेतु जारी पाया गया, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर, पेंड्रूथी सेक्शन, विशाखापट्टनम रेंज द्वारा निर्गत था। ट्रांजिट पास के अनुसार वाहन में आम चिरान 300 नग (3.12 घनमीटर) परिवहन किया जाना दर्शाया गया था। संदेह के आधार पर वाहन की गहन जाँच करने पर यह पाया गया कि आम चिरान के नीचे 1.85 घनमीटर सागौन चिरान को योजनाबद्ध रूप से छिपाकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था।
यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अवैध सागौन चिरान सहित वाहन को अंतर्राज्यीय वनोपज जाँच नाका टेमरी में विधिवत जब्त किया गया। इस संबंध में वन अपराध क्रमांक 22663/05 दिनांक 09.02.2026 पंजीबद्ध कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अवैध सागौन परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात किए जाने की प्रक्रिया जारी है।
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