छत्तीसगढ़

CG : प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 72 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

अंबिकापुर, अपर कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 72 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें तहसील अम्बिकापुर के परसा निवासी कलावती की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस संजय, उप तहसील कुन्नी लखनपुर के गोरेयापीपर निवासी महेश की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस सुहंग साय, उप तहसील कुन्नी लखनपुर के प्रतापपुर निवासी लक्की बरगाह की मृत्यु आकाशीय बिजली से होने पर उनके वारिस बिकुल बरगाह,

उप तहसील कुन्नी लखनपुर के खूंटिया निवासी कार्तिक की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस राम सिंह, उप तहसील कुन्नी लखनपुर के खूंटिया निवासी रामजीत की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस रामजन वगैरह, तहसील लखनपुर के पुहपुटरा निवासी राजेन्द्र की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस इंदु श्रीवास, तहसील लखनपुर के चोडेया निवासी एतवार साय की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस पुटो धनगुण, तहसील लखनपुर के जयपुर निवासी भोला राम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस अधनी, तहसील लखनपुर के रामपुर निवासी अजय दुबे की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस गणेश दुबे,

तहसील लखनपुर के बेलखरिखा निवासी प्रियांशी मरकाम की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस जयन्द्र पाल सिंह, उप तहसील राजापुर के जजगा निवासी सुमन मिंज की मृत्यु आकाशीय बिजली से होने पर उनके वारिस टिरंगा,उप तहसील राजापुर के कोट निवासी जुगमुनी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस बिफना मांझी, उप तहसील राजापुर के हर्रामार निवासी सोधन की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस कुन्ती बाई, उप तहसील राजापुर के उडूमकेला निवासी आर्यन दास की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस विदया दास,

तहसील उदयपुर के खम्हरिया निवासी सत्येन्द्र सिंह की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस निलीमा सिंह पैकरा, तहसील उदयपुर के दावा निवासी धोबी राम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस श्यामबाई, तहसील बतौली के देवरी निवासी अलबिनुस बड़ा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस कांति बड़ा एवं तहसील सीतापुर के हरदीसांड निवासी रामबिलास एक्का की मृत्यु आकाशीय बिजली से होने पर उनके वारिस गुनापति को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।

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