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जगदलपुर, कलेक्टर हरिस एस द्वारा जिले के तहसील नानगुर अंतर्गत ग्राम तिरिया पटवारी हल्का नम्बर-11 में छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 व 114 के नियम के अधीन कृषकों के कब्जा अनुसार नक्शा तथा खसरा तैयार कराया गया है जिसके आधार पर अंतिम प्रकाशन में प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण पश्चात संहिता की धारा 233 से 235 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निस्तार पत्रक, रूढ़ि पत्रक तथा धारा 108 के तहत अधिकार अभिलेख एवं अन्य सुसंगत अभिलेख तैयार कराया जाएगा। उपरोक्त नक्शा एवं खसरा के किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कोई व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो, तो वे इस सूचना प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से लिखित में दावा-आपत्ति तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

By kgnews

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