रायगढ़। स्थानीय युवती द्वारा महिला थाना में आवेदन देकर दुष्कर्म के आरोपी बादल सिंह राजपूत और उसके साथी अनमोल अग्रवाल पर केस वापस लेने और जान से मरवाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर महिला थाना में दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24/2026 धारा 351(3), 232(1) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है।
पीड़िता ने बताया कि उसने पूर्व में 03 फरवरी 2026 को महिला थाना में आरोपी बादल सिंह राजपूत के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक बादल सिंह राजपूत ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया तथा उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया। शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 07/2026 धारा 69, 115(3), 351(2) एवं 308(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वर्तमान में आरोपी जमानत पर बाहर है।
पीड़िता के अनुसार 18 मार्च 2026 को उसे यह कहकर बुलाया गया कि कोर्ट में उसका बयान होना है। जब वह कोर्ट पहुंची, तब कोर्ट परिसर के बाहर अनमोल अग्रवाल, बादल के पिता और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। वहां अनमोल अग्रवाल ने उससे कहा कि बादल की जमानत हो गई है, इसलिए केस वापस ले लो और पैसे ले लो, नहीं तो तुम केस हार जाओगी। पीड़िता का आरोप है कि उसी दौरान अनमोल अग्रवाल ने उसे धमकी दी कि यदि उसने केस वापस नहीं लिया तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा।
पीड़िता ने आगे बताया कि 19 मार्च 2026 को दोपहर में वह घर के पास मंदिर दर्शन करने गई थी। वहां मंदिर परिसर में बादल सिंह राजपूत और उसके 2-3 परिचित लोग मौजूद थे। उसे देखते ही बादल सिंह राजपूत ने कथित रूप से कहा कि वह जमानत पर बाहर आ चुका है, वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और यदि उसने केस वापस नहीं लिया तो उसे जान से मरवा देगा। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसी शाम आरोपी ने मोबाइल पर कॉल भी किया, लेकिन डर की वजह से उसने फोन नहीं उठाया।
पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया है कि बादल सिंह राजपूत और अनमोल अग्रवाल लगातार उसे डरा-धमकाकर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पुलिस रिकार्ड अनुसार आरोपी बादल सिंह राजपूत थाना कोतवाली की गुंडा-बदमाश सूची में शामिल है। महिला थाना पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही आरोपी बादल सिंह राजपूत की जमानत निरस्त कराने के लिए माननीय न्यायालय को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिर लगाकर लगातार दबिश दी जा रही है।
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