रायपुर। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने समृद्धि विहार परियोजना के प्रमोटर प्राइम डेव्हलपर्स पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 13 के उल्लंघन के कारण की गई है।
जांच में पाया गया कि प्रमोटर ने ग्राहकों से लिखित करार किए बिना भू-संपत्ति की लागत के 10% से अधिक राशि ली थी, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। रेरा ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आर्थिक दंड लगाया और सभी प्रमोटरों को निर्देश दिया कि वे नियमों का पालन करें। साथ ही, ग्राहकों से अपील की गई है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें।
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