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दुर्ग, एचएसआरपी के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहन पर उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसका क्रियान्वयन करते हुए इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी एस.एल. लकरा ने बताया कि वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in  के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा दो विक्रेताओं मेसर्स रियल मैजोन इंडिया लिमिटेड एवं मेसर्स रोजमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी लगाने हेतु अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त परिवहन कार्यालयों को जोन के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जहां उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। यह काम निर्धारित दर अनुसार मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने की कार्यवाही का भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएंगे। आटोमोबाईल डीलरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु एक सौ रूपए अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरक्त राशि देय होगा ।

By kgnews

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