दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा सोनल डेविड ने न्यायालयीन प्रकरणों में समयावधि में रिर्पोट प्रस्तुत नहीं करने तथा दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के नियम-चार के अनुरूप पुरूषोत्तम दास पटवारी ग्राम दारगांव, बिरोदा तहसील धमधा एवं दीप निरंजन सिंह पटवारी ग्राम तुमाकला तहसील धमधा की आगामी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के लघु शास्ति दंड से दंडित किया है।
ज्ञात हो कि कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विगत 02 अप्रैल 2025 को न्यायालय तहसीलदार धमधा के राजस्व प्रकरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह पाया गया कि पटवारी पुरुषोत्तम दास द्वारा न्यायालय में त्रुटि पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसके सुधार हेतु उन्हें नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा समय पर सही रिपोर्ट नहीं दी गई। इसी प्रकार पटवारी श्री दीप निरंजन सिंह द्वारा न्यायालय तहसीलदार के न्यायालयीन बंटवारा प्रकरण में नोटिस जारी करने के बाद भी रिपोर्ट/नक्शा न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराया गया। रिपोर्ट अप्राप्त होने की दशा में प्रकरण के निराकरण में आवश्यक विलंब हो रहा है।
पटवारी पुरुषोत्तम दास द्वारा न्यायालय तहसीलदार के न्यायालयीन प्रकरण में त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा दीप निरंजन सिंह द्वारा न्यायालयीन समय को गंभीरता से नही लिये जाने से राजस्व प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब होने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये उन्हे कारण बताओं सूचना जारी कर जवाब प्राप्त किया गया। पुरुषोत्तम दास ग्राम पटवारी दारगांव, बिरोदा तथा दीप निरंजन सिंह पटवारी ग्राम तुमाकला द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाया गया। पुरूषोत्तम दास तथा दीप निरंजन के इस कृत्य से न्यायालयीन प्रकरणों में अनावश्यक देरी हुई और न्यायालय की छवि भी खराब हुई। जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1), (2) एवं (3) के विपरीत है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा डेविड द्वारा पटवारी पुरुषोत्तम दास और दीप निरंजन की अगली वेतनवृद्धि असंचयी रूप से (बिना भविष्य में पुनः मिलने की संभावना के) रोक दी गई है। उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
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