महासमुंद , गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी एक्ट) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा (17) अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 16 फरवरी 2026 को दोपहर 12:00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुंद में आयोजित की गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आई. नागेश्वर राव ने समिति के सदस्यों को निर्धारित समय पर उपस्थित होने आग्रह किया है।
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