गढ़चिरौली जिले में शराबबंदी के दौरान चोरी-छिपे अवैध तरीके से शराब की बिक्री और परिवहन किया जाता है. जिसके विरूद्ध पुलिस अधीक्षक श्री. अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के संबंध में नीलोत्पल से प्राप्त आदेश के अनुसार कल दिनांक 13/08/2024 को एक इसाम बोलेरो पिकअप जिमलगट्टा से देचलीपेथा रोड तक अवैध शराब का परिवहन करेगी। ऐसी गोपनीय सूचना के आधार पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी जिमलगट्टा श्री. शशिकांत दासुरकर, प्रभारी अधिकारी सपोनी। संगमेश्वर बिरादर और उनकी एक टीम को उक्त स्थान पर भेजा गया। जब सुबह 08:00 बजे उक्त टीम के पुलिस अधिकारियों एवं प्रवर्तकों ने जिमलगट्टा से 02 किमी पूर्व जिमलगट्टा से देचलीपेथा रोड के किनारे नाले के पास जंगल में जाल बिछाया. एक संदिग्ध चार पहिया बोलेरो पिकअप वाहन को मौजा जिमलगट्टा से देचलीपेठा की ओर तेजी से जाते देखा गया। तभी पुलिस ने ड्राइवर को रोककर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम आदेश सत्यप्रकाश यादव बताया. जिमलगट्टा ने कहा।
इसके बाद जब उन्हें गाड़ी रोकने का कारण बताकर उक्त वाहन का निरीक्षण किया गया तो उसमें 90 एमएल रॉकेट देसी शराब की 210 पेपर कार्टन पेटी और 100 प्रति कार्टन बॉक्स (सेलिंग) के हिसाब से कुल 21,000 रॉकेट देसी शराब की बोतलें मिलीं। कीमत रूपये 80/- प्रति नग) .) कुल रूपये 16,80,000/- मदिरा निर्गम एवं चार पहिया वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक. एमएच 26 बीई 4504 अनुमानित कीमत 3,50,000/- रुपये कुल रकम 20,30,000/- (शाब्दिक रुपये दो लाख तीस हजार) मौके से बरामद किया गया। धारा 65 (ए), 81 मह. दा. क्यों आरोपी का नाम क्रम सत्यप्रकाश यादव, उम्र 36 वर्ष, पेशा-मजदूरी, निवासी। जिमलगट्टा, तह. अहेरी जिला. गढ़चिरौली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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