राजनांदगांव, अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) राजनांदगांव पीठासीन न्यायाधीश ओमप्रकाश साहू द्वारा कुकर्म के आरोपी को सश्रम कारावास की सजा दी गई है।
थाना सोमनी अंतर्गत निवासी 18 वर्षीय अभियुक्त एवन सेन को दोषी पाया गया है। भादसं की धारा 376 (3) अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह सश्रम कारावास की सजा दी गई है। विशेष लोक अभियोजक प्रिया कांकरिया ने शासन की ओर से पैरवी करने की। उन्होंने बताया माह अप्रैल 2023 में नाबालिग पीड़िता शाम को मैदान की तरफ गई थी। तभी उसे एवन सेन जबरदस्ती अपने घर ले गया और कुकर्म किया। घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीडि़ता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। उन्होंने थाना सोमनी में शिकायत की। थाना सोमनी के द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया गया था। आरोपी एवन सेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा संपूर्ण जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जहां उसे दोषी पाए जाने पर सजा दी गई।
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