बलरामपुर-रामानुजगंज.
जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोपातू में पदस्थ शिक्षक धन सिंह राम को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया है. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा जारी आदेश में शिक्षक के विरुद्ध दर्ज अपराध को शासकीय सेवा की गरिमा के विपरीत मानते हुए यह कार्रवाई की गई है.
जारी आदेश के अनुसार शिक्षक धन सिंह राम के खिलाफ थाना दुलदुला, जिला जशपुर में अपराध क्रमांक 25/2026 के तहत धारा 376(2)(n) भादवि एवं 69 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद शिक्षक वर्तमान में जेल निरुद्ध बताया गया है. शिक्षा विभाग ने आदेश में उल्लेख किया है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है.
इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है. निलंबन अवधि में धन सिंह राम का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.
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