नारायणपुर, 15 जून 2023 छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात ओपीएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन नियमों के अंतर्गत न्यूनतम सेवा अवधि नहीं होने के प्रकरणों में उनका विकल्प एनपीएस हेतु सिर्फ एक बार परिवर्तन करने की स्वीकृति के लिए संचालक, पेंशन को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी प्रशांत खापर्डे ने बताया कि जिले में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात ओपीएस का विकल्प लेने वाले ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें पेंशन नियमों के अंतर्गत न्यूनतम सेवा अवधि नही होने के कारण उनका विकल्प एनपीएस में परिवर्तन करने की स्वीकृति हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एक्सल फाईल सहित जिला कोषालय कार्यालय नारायणपुर को यथाशीघ्र प्रेषित करें ताकि एकजाई जानकारी संचालनालय को प्रेषित की जा सके।
रायपुर. मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास…
तीस वर्षों से लंबित सरदार सरोवर परियोजना का सर्वसम्मति से समाधान होना बड़ी उपलब्धि :…
ग्वालियर मध्य प्रदेश में अपराधियों को कानूनी लूपहोल (कमियों) का फायदा पहुंचाकर कोर्ट से छुड़ाने…
इंदौर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. माधव…
उत्तर बस्तर कांकेर, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि प्रबंधकारिणी समिति की बैठक कलेक्टर निलेशकुमार महादेव…
09 जुलाई तक दावा-आपत्ति कर सकते हैं महासमुंद, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष…