राजनांदगांव : हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता सस्पेंड …

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राजनांदगांव | छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने राजनांदगांव संभाग में पदस्थ सहायक अभियंता सुशील कुमार लहरे को निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई गत दिनों एक भवन के उद्घाटन संबंधी मामले के बाद की गई है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित कार्यक्रम न तो मंडल द्वारा आयोजित था और न ही इसके लिए मुख्यालय, जिला प्रशासन अथवा स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली गई थी। इसके बावजूद सहायक अभियंता कार्यक्रम में उपस्थित रहे और इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना गया।

मंडल के आयुक्त द्वारा 31 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, सहायक अभियंता सुशील कुमार लहरे का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाया गया। इसके आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का मुख्यालय, पर्यावास भवन, अटल नगर (नवा रायपुर) निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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