राजनांदगांव, राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने और आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब करने के आरोप में घुमका तहसीलदार मुकेश कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है।
दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने 24 अगस्त को निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार तहसीलदार ठाकुर पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप हैं।
उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।













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