CG : ब्रेकिंग! दीपावली से पहले पटाखा बाजार में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सड़क किनारे रखा माल जब्त …

CG : ब्रेकिंग! दीपावली से पहले पटाखा बाजार में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सड़क किनारे रखा माल जब्त …

रायगढ़ : दीपावली पर्व से पहले छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। निर्धारित स्थान से बाहर पटाखे बेचने के मामले में राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पतरापाली क्षेत्र में कार्रवाई की है। इस दौरान सड़क किनारे बिक्री के लिए रखे गए पटाखों को जब्त किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि त्योहार के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले में अस्थायी पटाखा दुकानों की नियमित निगरानी की जा रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

राजस्व विभाग और निगम की संयुक्त कार्रवाई जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र के पतरापाली स्थित श्री ओम पटाखा बाजार में विक्रेता दिनेश पटेल द्वारा निर्धारित एवं स्वीकृत बिक्री स्थल के बाहर सड़क किनारे पटाखे रखकर बिक्री किए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान टीम ने अनुमोदित स्थल के बाहर रखे गए पटाखों को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की। अधिकारियों ने पटाखा विक्रेताओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही कारोबार करने और सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन के अनुसार, अस्थायी पटाखा बिक्री का लाइसेंस केवल संबंधित व्यक्ति, निर्धारित स्थान और स्वीकृत अवधि के लिए ही मान्य होता है। लाइसेंस मिलने का अर्थ यह नहीं है कि विक्रेता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर पटाखों का भंडारण या बिक्री कर सकता है। जिला प्रशासन ने सभी अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा संबंधी नियम निर्धारित किए हैं। इनके अनुसार दो पटाखा दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है। दुकानों का निर्माण ऐसी सामग्री से किया जाना चाहिए जिसमें आसानी से आग न लगे।

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प्रत्येक दुकान में पांच किलोग्राम क्षमता का अग्निशामक यंत्र रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दो बाल्टी रेत और दो बाल्टी पानी की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है, ताकि आपात स्थिति में तत्काल आग बुझाने के प्रयास किए जा सकें। पटाखा दुकानों में माचिस, लाइटर, मोमबत्ती और खुली आग का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को सुरक्षित बिजली वायरिंग की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही आपात स्थिति में विद्युत आपूर्ति तत्काल बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध रखनी होगी।

सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्ती प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंसधारी दुकानदार केवल अनुमत हरित पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। प्रतिबंधित विदेशी पटाखों और निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक आवाज करने वाले पटाखों का भंडारण एवं विक्रय नहीं किया जा सकेगा। पटाखों की बिक्री का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पटाखा बिक्री स्थल से 50 मीटर की परिधि में आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी रोक रहेगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री या आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के मुताबिक, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के तहत संबंधित परिस्थितियों में पटाखों की जब्ती, अस्थायी लाइसेंस का निलंबन या निरस्तीकरण सहित अन्य वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं। प्रशासन ने पटाखा कारोबारियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत स्थानों पर दुकानें संचालित करें और अग्नि सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। दीपावली के दौरान पटाखा बाजारों में बड़ी संख्या में ग्राहकों की आवाजाही रहती है। ऐसे में दुकानों के बीच निर्धारित दूरी, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और सुरक्षित बिजली व्यवस्था दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पतरापाली में हुई कार्रवाई के बाद प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि त्योहार के दौरान व्यापारिक गतिविधियों के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर निगरानी और नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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