बिलासपुर। केंद्रीय जेल की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कलेक्टर जेल परिसर और उसकी परिधि से 500 मीटर की सीमा तक के क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नो-फ्लाई जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने बताया कि जेल महानिदेशक से जेल की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश मिले थे। इसके बाद जेल परिसर और आसपास के 500 मीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन घोषित करने पत्राचार किया गया। इस पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के अनुसार केंद्रीय जेल अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान है। जेल परिसर और उसके आसपास अनाधिकृत ड्रोन संचालन से जेल सुरक्षा, बंदियों की निगरानी व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह कार्रवाई जेल प्रशासन के अनुरोध और एसएसपी रजनेश सिंह की सहमति पर की गई है।
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