रायपुर राजधानी के तेलघानी नाका ओवर ब्रिज में एक सड़क के कुत्ते की शराबी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। इस वारदात का वीडियो जनता से रिश्ता को सोशल मीडिया के माधयम से प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि वीडियो में साफ़-साफ़ दिखाई दे रहा है कि शराबी ने किस तरीके से एक मासूम जानवर को बड़े-बड़े पत्थरों से उसके सिर को कुचल दिया। मामलें में एक संस्था ने गंज थाना प्रभारी से इसकी शिकायत भी की है।

जानवरों के लिए बनी है पशु क्रूरता अधिनियम की धारा
देश में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए साल 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था। साथ ही इस एक्ट की धारा-4 के तहत साल 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। मामले को लेकर कई तरह के प्रावधान इस एक्ट में शामिल हैं। जैसे- अगर कोई पशु मालिक अपने पालतू जानवर को आवारा छोड़ देता है या उसका इलाज नहीं कराता, भूखा-प्यासा रखता है, तब ऐसा व्यक्ति पशु क्रूरता का अपराधी होगा।
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