ग्वालियर
स्कूली बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब दोबारा सख्ती कर रही है। इसके तहत निर्देशों का पालन नहीं करने वाली स्कूल बसों पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी करवाया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ द्वारा जो एडवाइजरी जारी की है,उसके अनुसार ही बसों का संचालन कर सकेंगे। साथ ही नियमों का पालन सख्ती से करने को कहा है।
बता दें कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन, अभिभावक, शासकीय विभाग, पुलिस, परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है। पिछले सात महीनों के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्षमता से अधिक सवारी (ओवर लोडिंग), बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना अग्निशमन यंत्र आदि के स्कूल वाहन चलाने पर कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ वाहनों पर न्यायालय ने जुर्माना लगाया है, जबकि कई वाहनों से समन शुल्क वसूल किया गया है।
स्कूल-कॉलेज बसों में यह होनी चाहिए व्यवस्था
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