नारायणपुर, 15 जून 2023 छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात ओपीएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन नियमों के अंतर्गत न्यूनतम सेवा अवधि नहीं होने के प्रकरणों में उनका विकल्प एनपीएस हेतु सिर्फ एक बार परिवर्तन करने की स्वीकृति के लिए संचालक, पेंशन को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी प्रशांत खापर्डे ने बताया कि जिले में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात ओपीएस का विकल्प लेने वाले ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें पेंशन नियमों के अंतर्गत न्यूनतम सेवा अवधि नही होने के कारण उनका विकल्प एनपीएस में परिवर्तन करने की स्वीकृति हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एक्सल फाईल सहित जिला कोषालय कार्यालय नारायणपुर को यथाशीघ्र प्रेषित करें ताकि एकजाई जानकारी संचालनालय को प्रेषित की जा सके।
जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं के भंडारण में एक और बड़ा…
भोपाल संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र भाव सिंह…
भोपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्देशित "नशामुक्त भारत" अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति…
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन के सभागार में राज्य के…
इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एसजीएसआईटीएस (SGSITS) ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक…
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश की औद्योगिक…