बड़वानी

परिवादी श्रीराम फाइनेंस कंपनी शाखा कुक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध बकाया राशि 3 लाख 3 हजार 500 रूपिये के संबंध में चैक बाउंस का प्रकरण आरोपी वारिस हुसैन निवासी कुक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था, जिसमे आरोपी द्वारा अपना पक्ष रखा गया था  दिनांक 29/11/2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विनय जैन साहब द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपी को दोषमुक्त किया गया। आरोपी की और से पैरवी एडवोकेट नदीम शेख बड़वानी एवम उनके सहयोगी द्वारा की गई।

By kgnews

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