8 नवंबर को रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, होटल में भी बेचने पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी …

8 नवंबर को रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, होटल में भी बेचने पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी …

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर 8 नवंबर 2026, रविवार को रायपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत शहर के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।

महावीर निर्वाण दिवस पर प्रतिबंध के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी करेंगे। इसके लिए मांस-मटन की दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जाएगा, ताकि प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन हो सके।

वहीं महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों में भी मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि कोई होटल या प्रतिष्ठान इस दिन मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही मांस-मटन जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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