प्रदेशभर में ट्रक चालकों की हड़ताल का असर, आवागमन प्रभावित, हाइवे जाम, पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़

भोपाल/इंदौर

 केंद्र सरकार के नए हिंट एंड रन कानून का प्रदेशभर में विरोध जारी है। चालकों ने बस और ट्रक चलाना बंद कर दिया है। हाईवे पर जगह-जगह जाम के हालात बन रहे हैं। इसके साथ ही चालकों ने भी बीच रोड पर ट्रक और बस खड़ी कर चक्काजाम कर दिया है। वहीं इस हड़ताल का असर पेट्रोल पंपों पर दिख रहा है, जहां पेट्रोल की किल्लत की आशंका के चलते पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ रही है। कुछ पंपों पर तो पेट्रोल तक खत्‍म हो चुका है।

पेट्रोल की किल्लत के बीच कई पंप संचालकों ने मनमानी कीमतों पर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह तक 108 रुपए में बिकने वाला पेट्रोल आज 160 रुपए लीटर बिक रहा है।

भोपाल में बढ़ेगी लोगों की परेशानी
नए रोड एक्सीडेंट कानून के विरोध में भोपाल के BPCL, HPCL और IOCL के ट्रक ड्राइवर आज हड़ताल पर रहेंगे. ऐसे में जिलेवासियों की परेशानी बढ़ने के आसार हैं. लोगों को LPG और पेट्रोल-डीजल आदि के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

प्रदेश भर में ड्राइवरों का विरोध
 सिर्फ भोपाल में ही नहीं बल्कि आज पूरे प्रदेश में ट्रक और कहीं-कहीं बस ड्राइवर भी नए रोड एक्सीडेंट कानून के विरोध में हड़ताल पर हैं. ऐसे में ट्रक और बसों के पहिए थमे रहेंगे, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

इंदौर

इंदौर में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल का असर शहर में देखने को मिल रहा है। चालकों ने कई चौराहों पर वाहन खड़े कर दिए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही हड़ताल के समर्थन में सिटी बस, आई बस, ऑटो और ई रिक्शा के चालक भी आ गए हैं, जिससे शहर में इसका संचालन बंद हो गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
धार

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धार में ट्रक चालकों ने गुजरी बाईपास पर बैठकर मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इस बीच एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। वहीं अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और चालकों को समझाइश दी। लेकिन ट्रक चलाने मानने को तैयार नहीं हुए।

मध्य प्रदेश में केेंद्र सरकार के 'हिट एंड रन' के नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। नए साल का पहला दिन है लोग जश्न के मूड में हैं, लेकिन प्रदेशभर में ट्रक और बसों की हड़ताल से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थिति ये है कि कई शहरों में पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। डीजल की किल्लत शुरू हो चुकी है। रविवार देर रात से शुरू हुई बसों और ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल के बाद यात्री बसों का इंतजार कर रहे हैं। इस उम्मीद में हैं कि कब बस आए और कब वे घर लौटें। हमेशा सवारियों के इंतजार में रहने वाले ऑटो चालक भी सवारियों को नहीं ले जा रहे हैं।

यहां जानें क्या है ये हिट एंड रन कानून

हिट एंड रन केस को लेकर पहले से कानून है लेकिन अब केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है। अभी तक हिट एंड रन में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है साथ ही दो साल की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन अब इसमें वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को अधिकतम 10 साल की सजा होगी, इसके साथ ही 7 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद से कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

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