बेमेतरा सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मां से रेप के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम रेवे का है। अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने बताया आरोपी शराब पीने का आदी है और इसको लेकर अक्सर उसकी मां उसे मना करती थी, लेकिन वह मानता नहीं था और आए दिन अपनी मां से विवाद करता। घटना दिनांक 20 सितम्बर को बहू तीजा मानने के लिए अपने मायके गई हुई थी और तीज मनाने आई उसकी बेटियां अपने ससुराल लौट चुकी थीं। इस दौरान रात्रि 8 बजे आरोपी शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उसने रेप किया।
जशपुर। जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। लैलूंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत तारागढ़ में करंट…
बिलासपुर। ट्रेनों में धूम्रपान और नशाखोरी पर प्रतिबंध होने के बावजूद कई ट्रेनों में खुलेआम…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की गतिविधि तो जारी है, मगर बारिश का दायरा सिमट…
राजनांदगांव। जिले के बसंतपुर पुलिस ने महिला से छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने…
रायपुर। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 241 बस्तरिया बटालियन द्वारा सेडवा स्थित वाहिनी मुख्यालय…
राजनांदगांव | मंडी क्षेत्र के सामने वाला एक नाली खुली होने के कारण राहगीरों और…