राजनांदगांव 04 मई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने राजनांदगांव आने वाले माल वाहक वाहनों तथा सब्जी-फल वाले वाहनों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री मौर्य ने इस संबंध में आज जारी आदेश में कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव के लिए जिले में लागू लॉकडाउन एवं धारा 144 के दौरान आवश्यक सेवाओं में शर्तों के साथ छूट दी है। अन्य राज्यों तथा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से विभिन्न प्रकार की सामग्री लेकर राजनांदगांव शहर आने वाले वाहन सीधे शहर प्रवेश नहीं करेंगे। उन्हें सर्वप्रथम ट्रान्सपोर्ट नगर में आमद देकर आवश्यक जानकारी रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात् रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य संबंधित प्रतिष्ठान में सामग्री लोड-अनलोड करने की अनुमति होगी। राजनांदगांव मंडी में फल-सब्जी तथा अन्य सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को सीधे मंडी जाने की छूट दी गई है। उन्हें ट्रान्सपोर्ट नगर में पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।