CG : प्लाट खरीदने वालों को राजस्व विभाग ने किया आगाह, अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई जारी

भिलाई प्लाट खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बाते नगर पालिक निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व विभाग revenue Department के हल्का पटवारी के पास या टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिग विभाग जा करके सत्यापन करा लेवे की यह प्लाट मकान या दुकान बनाने लायक है या नहीं केवल रजिस्ट्री करा लेना ही नहीं सब कुछ नहीं है। मकान के लिए रोड नाली, पानी, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओ की आवश्यकता पड़ती है प्लाट खरीद लेने के बाद हितग्राही मकान, दुकान बनवाने के लिए नगर निगम भिलाई से भवन अनुज्ञा विभाग में आवेदन करने पर जब उन्हे ज्ञात होता है की उनका प्लाट अवैध है टाउन इन कन्ट्री प्लानिग से अप्रुवल नहीं है मकान या दुकान बनाने का परमिशन नहीं मिल सकता है तब उन्हे बहुत हताशा होती है।

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